पन्ना: खाद्य लाईसेंस एवं हाई जिन रेटिंग प्रमाण पत्र अनिवार्य, छात्रावास तथा मध्याहन भोजन सेण्ट्रल किचिन संचालकों को जारी हुए निर्देश

खाद्य लाईसेंस एवं हाई जिन रेटिंग प्रमाण पत्र अनिवार्य, छात्रावास तथा मध्याहन भोजन सेण्ट्रल किचिन संचालकों को जारी हुए निर्देश
  • खाद्य लाईसेंस एवं हाई जिन रेटिंग प्रमाण पत्र अनिवार्य
  • छात्रावास तथा मध्याहन भोजन सेण्ट्रल किचिन संचालकों को जारी हुए निर्देश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम २००६ के अंतर्गत खाद्य लाईसेंस एवं हाई जीन रेटिंग प्रमाण खाद्य सामग्री निर्माताओं के लिए अनिवार्य किया गया है। यह संचालित छात्रवार्सां मैस, कैंटीनों तथा शहरी क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन हेतु सेण्ट्रल किचिन के लिए भी अनिवार्य किया गया है। जिले में संचालित छात्रावासों के पास खाद्य सुरक्षा पंजीयन लाईसेंस एवं हाई जीन रेटिंग प्रमाणन नहीं होने की जानकारी सामने आई है। जिसके बाद खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जिला पंचायत पन्ना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था। इस पर जिला पंचायत के सीईओ संघ प्रिय द्वारा जिले के सभी छात्रावास प्रबंधन तथा सेण्ट्रल किचिन संचालक को लाईसेंस प्राप्त करने और हाई जीन रेटिंग प्रमाण करवाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि खाद्य लाईसेंस एवं हाई जीन रेटिंग प्रमाण के लिए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं जिनमें एफएसएसएआई का लाईसेंस पंजीयन, फास्टेक प्रमाण पत्र, भोजन निर्माण में एवं पीने के उपयोग होने वाले पानी के स्त्रोत की मान्यता प्राप्त लैब से जांच रिपोर्ट, खाद्य कारोबारों में संग्लन व्यक्तियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल की रिपोर्ट का होना जरूरी है।

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जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय ने संबंधितो को निर्देश जारी किए गए। मापदण्ड पूर्ण करने पर मान्यता प्राप्त आडिट एजेन्सी द्वारा संस्था को हाई जीन रेटिंग प्रदान की जायेगी। समस्त संस्थायें जो हॉस्टल में मैस/केटीन का संचालन कर रही है तथा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत मध्याहन भोजन हेतु सेण्ट्रल किचिन का संचालन कर रही है वह मान्यता प्राप्त आडिट एजेन्सी से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना से समन्वय स्थापित कर हाई जीन रेटिंग प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण कर लें। हाई जीन रेटिंग प्राप्त न करने वाली संस्था को अब जिले में मैस/कैंटीन चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। जिला पंचायत सीईओ ने आदेश के पालन के लिए जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना बीआरसी जनपद शिक्षा केन्द्रों, वार्डन समस्त बालक-बालिका छात्रावासों को निर्देशित किया गया है।

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Created On :   29 April 2024 7:43 AM GMT

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