खंडपीठ: ईवीएम के खिलाफ जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया खारिज

ईवीएम के खिलाफ जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया खारिज
  • ईवीएम मशीन से चुनाव कराने में हजारो करोड़ के नुकसान होने का दावा
  • दायर जनहित याचिका को खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई. हाईकोर्ट ने ईवीएम मशीन से चुनाव कराने में हजारो करोड़ रुपए का नुकसान होने का दावा करते हुए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी की कि हम पोस्टमैन नहीं है, आप चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता निक्सन डिसिल्वा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिका में दावा किया गया था कि एक ईवीएम और वीवीपैट वोटिंग मशीन 20 हजार रुपए में खरीदी जाती है। साल 2019 से लोकसभा चुनाव के लिए 17 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी कीमत 3 हजार 400 करोड़ रुपए है। आज केंद्र सरकार का ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का बजट 7 हजार करोड़ से बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपए हो गया है।

ईवीएम मशीन पर होने वाले इस पैसे के इस्तेमाल से 3500 से 5000 गावों में स्कूल एवं कालेज बना सकते हैं।


Created On :   19 April 2024 3:20 PM GMT

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