कोर्ट का नोटिस: पुलिस ने अर्धनग्न हालत में किया पेश, अदालत ने टीआई से तलब किया जवाब

पुलिस ने अर्धनग्न हालत में किया पेश, अदालत ने टीआई से तलब किया जवाब
  • बिजली चोरी के एक मामले में वारंटी को अर्धनग्न हालत में किया गया कोर्ट में पेश
  • विशेष कोर्ट ने थाना प्रभारी को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया
  • आरोपी के अधिवक्ता ने बताया मानवाधिकारों का उल्लंघन

डिजिटल डेस्क, सतना। बिजली चोरी के एक मामले में वारंटी को अर्धनग्न हालत में पेश करना नागौद पुलिस को भारी पड़ गया। विद्युत की विशेष कोर्ट ने थाना पुलिस की अमानवीय हरकत पर थाना प्रभारी को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नागौद थाना पुलिस ने 23 हजार 59 रुपए की बिजली चोरी के वर्ष 2021 के एक मामले में जारी वारंट की तामीली करते हुए नागौद के अमदरी निवासी पुष्पेन्द्र सिंह पिता अयोध्या प्रसाद सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर अर्धनग्न हालत में अदालत में पेश किया।

अधिवक्ता बीएस पटेल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी की हालत को देखते हुए परिसर में मौजूद उसके परिजनों को बुलाकर आरोपी को कपड़े दिलवाए, तब जाकर आरोपी ने कपड़े पहन लिए। अधिवक्ता पटेल ने अदालत में तर्क रखा कि आरोपी के द्वारा विद्युत चोरी का अपराध नहीं किया गया है, उसे प्रकरण की जानकारी भी नहीं थी। आज ही बिल राशि जमा कर दी गई है। अधिवक्ता पटेल ने बताया कि अदालत ने मूल प्रकरण न होने और जमा राशि का बिजली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सत्यापन प्रस्तुत नहीं होने के चलते आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में थाना पुलिस द्वारा अर्धनग्न हालत में पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना भी परिजनों को नहीं दी गई है। पुलिस का यह कृत्य मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। अदालत ने थाना पुलिस की पत्रावली का अवलोकन कर पुलिस के मौजूद आरक्षकों से सवाल-जवाब किया। संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने और रिकार्ड में सूचना नहीं होने पर कोर्ट ने थाना प्रभारी नागौद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

इनका कहना है

गरीब को बिजली चोरी के मामूली अपराध में अर्धनग्न हालत में लाया जाना कतई उचित नहीं है, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। हमारी आपत्ति पर अदालत ने संज्ञान लिया है।

बीएस पटेल, आरोपी के अधिवक्ता

Created On :   11 April 2024 6:59 PM GMT

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