बीजेपी विधायक नीना वर्मा का दूसरी बार चुनाव शून्य घोषित, हाईकोर्ट का फैसला

Bjp Mla Nina Verma Election declare zero by mp high court
बीजेपी विधायक नीना वर्मा का दूसरी बार चुनाव शून्य घोषित, हाईकोर्ट का फैसला
बीजेपी विधायक नीना वर्मा का दूसरी बार चुनाव शून्य घोषित, हाईकोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार से बीजेपी विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। न्यायाधीश आलोक वर्मा ने ये फैसला सुनाया। ये दूसरा मौका है जब नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित किया गया है। हालांकि नीना वर्मा के पास फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 45 दिनों का वक्त है। बता दें नीना वर्मा के पति विक्रम वर्मा वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 

क्या है मामला ?

दरअसल सुरिश्चंद्र भंडारी ने नीना वर्मा का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाए थे कि नीना वर्मा ने नामांकन फॉर्म में कई जानकारियां  नहीं दी हैं और जो दी है वो गलत हैं। इसे आधार बनाते हुए भंडारी ने नीना वर्मा का चुनाव निरस्त करने की बात कही थी। इस मामले में कोर्ट ने 21 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज न्यायाधीश आलोक वर्मा ने इस मामले में फैसला दिया। 

दूसरी बार चुनाव शून्य घोषित

विधायक नीना वर्मा का दूसरी बार चुनाव शून्य घोषित हुआ है। इससे पहले 2012 में कांग्रेस उम्मीदवार बालमुकुंद गौतम ने याचिका लगाते हुए उन पर कई आरोप लगाए थे। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनावों में नीना ने धार सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बालमुकुंद सिंह गौतम को 11,482 वोट से हराया था। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनावों में भी नीना ने गौतम को केवल एक मत से शिकस्त दी थी। इसके बाद कांग्रेस उमीदवार बालमुकुंद गौतम ने डाक मतपत्रों की पुनर्गणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नीना वर्मा के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने गौतम की चुनाव याचिका मंजूर करते हुए धार सीट से नीना के निर्वाचन को 19 अक्टूबर 2012 को शून्य घोषित कर दिया था। बाद में इस मामले में नीना की रिक्रिमिनेशन याचिका 14 अगस्त 2013 को खारिज कर गौतम को धार सीट से विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था।

Created On :   20 Nov 2017 1:24 PM GMT

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