नाबालिग का विवाह कराने में फंसे बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री सहित 5 पर केस दर्ज

case against bjp leader for minor girl marriage
नाबालिग का विवाह कराने में फंसे बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री सहित 5 पर केस दर्ज
नाबालिग का विवाह कराने में फंसे बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री सहित 5 पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्कए टीकमगढ़। सार्वजनिक समारोह में एक आदिवासी नाबालिग लड़की का विवाह कराने के मामले में कोर्ट के आदेश पर भाजपा नेता पूर्व मंत्री सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला 5 वर्ष पुराना है लेकिन केस दर्ज हो जाने के बाद अब जिले की राजनीति भी गरमा गई है। पांच साल पूर्व टपरियन ग्राम में आदिवासी नाबालिग लड़की का विवाह कराने के मामले में कोर्ट ने पूर्वमंत्री समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रथम श्रेणी कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर संबंधितों को नोटिस जारी कर 12 अक्टूबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के गांव टपरियन में 12 अप्रैल 2012 को अंगूरीदेवी पुत्री बालादीन सौंर का विवाह जनप्रतिनिधियों ने समारोह पूर्वक कराया था। इसके बाद जानकारी सामने आई की विवाह के समय अंगूरी की उम्र 15 वर्ष 11 माह और 14 दिन थी, इसलिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने अंगूरी का जन्म प्रमाण पत्र और अंकसूची सम्मिलित कर कोर्ट में परिवाद दायर किया था। मामले में पिछले दिनों प्रथम श्रेणी जज अमर सिंह सिसौदिया ने संज्ञान लेकर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नंदकिशोर नापित, पूर्व नगर पालिका टीकमगढ़ अध्यक्ष राकेश गिरि, पूर्व बीडीए अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह यबेबी राजाद्ध और अंगूरी के पिता बालादीन सौंर का नाम शामिल है। जज ने 5 आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

Created On :   26 Sep 2017 2:22 PM GMT

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