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बस में चढ़ते समय फट गई साड़ी, कंज्यूरम फोरम ने TSRTC को लगाया 3 हजार का जुर्माना
कुमरम भीम , आसिफबाद । उपभोक्ता का नुकसान होने पर कंज्यूरम फोरम उसके साथ न्याय करता है, लेकिन एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया जिसमें महिला की साड़ी फटने पर कंज्यूरम फोरम ने गलती के लिए TSRTC को दोषी ठहराते हुए महिला को साड़ी फटने का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला तेलंगाना राज्य, नलगोंडा जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाते हुए टीएसआरटीसी को 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
बस के प्रवेश द्वार से कई को हुई परेशानी, ड्राइवर ने नहीं दिया ध्यान
प्राप्त जानकारी के अनुसार नलगोंडा जिला निवासी खट्टेकोला नरसिम्हा राव और उनकी पत्नी वाणीश्री 26 अगस्त 2018 में नलगोंडा से हैदराबाद में हो रहे एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए सुपर लग्जरी बस टीएस 05 जेड 0188 में चढ़े। इसी दौरान बस के प्रवेश द्वार पर लोहे की शीट बाहर निकली हुई थी। बस की टूटी हुई शीट में वाणीश्री की साड़ी का कुछ हिस्सा फट गया। इसी तरह वाणीश्री के पीछे ही बस में चढ़ रही एक अन्य महिला की साड़ी भी फट गई। इस दौरान नरसिंह राव और उसकी पत्नी वाणीश्री ने ड्राइवर को बताया कि बस के प्रवेश द्वार की शीट बाहर निकली हुई है। साथ ही कहा कि इसे अंदर किया जाए। इसके जवाब में बस चालक ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा कि यह काम बस डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों का है कहते हुए पल्ला झाड़ दिया।
डिपो मैनेजर ने भी झाड़ा पल्ला, कंज्यूरम फोरम पहुंचे पीड़ित
नरसिंह राव ने इस घटना की शिकायत बस डिपो मैनेजर से की। मगर डिपो मैनेजर ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। आरटीसी की लापरवाही को देख नरसिंह राव ने जिला उपभोक्ता फोरम में इस घटना की शिकायत दर्ज की। नरसिंह राव ने दर्ज शिकायत में सबूत के तौर पर बस का टिकट, बस का नंबर (टीएस 05 जेड 0188), बस के द्वार पर बाहर निकली हुई शीट का फोटो और फटी हुई साड़ी का फोटो जमा किया जिला उपभोक्ता फोरम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के बाद आरटीसी को जिम्मेदार ठहराते हुए महिला को साड़ी का मूल्य 2,000 रुपये और अन्य खर्च के लिए 1,000 अतिरिक्त देने का फैसला सुनाया।
Created On :   29 Jan 2019 10:54 AM GMT