स्पीक एशिया घोटाले में 89 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश

Court Ordered to ED for seize 89 crores in the Speak Asia scam
स्पीक एशिया घोटाले में 89 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश
स्पीक एशिया घोटाले में 89 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्पीक एशिया ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला मामले में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 89.56 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश दिए हैं। स्पीक एशिया की सहयोगी कंपनी के खाते में यह रकम जमा है। यह पहला मामला है जब भगोड़ा आरोपी घोषित किए जाने के बाद जब्ती की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। विशेष पीएमएलए जज एमएस आजमी ने ईडी को जब्ती के आदेश दिए। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक यह पहला मामला है जब जांच एजेंसी को खाते में जमा इतनी भारी रकम जब्त करने की इजाजत मिली है।

अधिकारियों के मुताबिक जब्ती की प्रक्रिया बेहद लंबी होती है। इसमें छानबीन, चार्जशीट, अदालतों में सुनवाई और कई अपीलों के बाद जब्ती के आदेश मिलते हैं। प्रक्रिया कितनी जटिल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में बना और 2005 में अमल में आया लेकिन संपत्ति जब्त करने और उसे सरकारी तिजोरी में डालने का यह पहला आदेश है। हाल ही में भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए अलग कानूनी प्रावधान किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2012 में स्पीक एशिया कंपनी के खिलाफ निवेशकों को 700 करोड़ रुपए चूना लगाने के मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया था। छानबीन में खुलासा हुआ था कि छोटे-छोटे निवेशकों से ठगी गई रकम हारेन वेंचर प्रायवेट लिमिडेट कंपनी के सिंगापुर स्थित बैंक खातों में भेज दिए गए थे। 

Created On :   27 Jan 2019 10:17 AM GMT

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