शौकीनों को घर बैठे मिलेगा शराब पीने का लाइसेंस, भरना होगा ऑनलाइन फार्म

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शौकीनों को घर बैठे मिलेगा शराब पीने का लाइसेंस, भरना होगा ऑनलाइन फार्म
शौकीनों को घर बैठे मिलेगा शराब पीने का लाइसेंस, भरना होगा ऑनलाइन फार्म

डिजिटल डेस्क, नाशिक। नए साल के स्वागत में जाम छलकाने वाले शराब के शौकीनों को लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग जाने की जरूरत नहीं, शराब पीने के लिए एक दिन का लाइसेंस उन्हें घर बैठे ही मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें ऑन लाइन फार्म भरकर नॉमिनल फीस अदा करनी होगी। देसी शराब पीनी है तो 2 रुपए और यदी अंग्रेजी पीनी है तो 5 रुपए चुकाने होंगे। ये रकम अपने डेबिट यां क्रेडिट कार्ड के जरिए चुकाई जा सकती है। इसके अलावा अगर मूड है तो एक साल के लिए 100 रुपए के भुगतान पर शराब पीने का लाइसेंस मिल सकेगा।      

वैबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन

एक दिन का लायसन्स प्राप्त करने की व्यवस्था शराब बिक्रेता के पास की गई है। अबकारी विभाग की तरफ से 31 दिसंबर को शराब पीने के लिए एक दिन का परमिट लेना अनिवार्य होता है। जिसके लिए परमीट रुम, बियर बार, वाइन शॉप, देशी शराब बिक्रेताओं को सूचित किया गया है। बिना परमीशन के शराब बिक्री करने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अबकारी विभाग ने होटल संचालकों को हिदायत दी है। जिसके बाद उन्होंने परमीशन लेनी शुरू कर दी है। खास बात है कि फार्म हाउस और खेत में होनेवाले पार्टी के दौरान शराब का सेवन करने के लिए लाइसेंस आवश्यक है। नहीं तो पीनेवालों और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। 

नाम, मोबाइल नंबर की जानकारी देनी जरूरी

शराब खरीदनेवाले तकरीबन 80 प्रतिशत नागरिकों के पास कानूनी परमिट नही होता। हालांकि शौंकीन ये परमिट लेने से कतराते हैं। लेकिन अब ऑनलाईन सुविधा शुरू होने से उन्हें राहत महसूस होगी। अबकारी विभाग की ओर से दी जानेवाले ऑनलाईन सेवा वैबसाइट पर उपलब्ध है। जिस पर नाम, मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। पंजीयन के लिए आधारकार्ड अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो कॉपी लगेगी।  

 

Created On :   29 Dec 2017 3:11 PM GMT

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