गुजरात बोर्ड ने छात्रों से पूछा मुसलमान हो ? कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Gujarat High Court issued a notice to government on a public interest litigation
गुजरात बोर्ड ने छात्रों से पूछा मुसलमान हो ? कोर्ट ने जारी किया नोटिस
गुजरात बोर्ड ने छात्रों से पूछा मुसलमान हो ? कोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाईलाइट
  • गुजरात हाईकोर्ट ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया है।
  • याचिकाकर्ता के. आर. कोश्ती ने दावा किया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 2019 बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन में हर उम्मीदवार से पूछा जा रहा है कि वह क्या मुसलमान हैं?

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। दरअसल सरकार को मुस्लिम उम्मीदवार छात्रों को धर्म के आधार पर प्रोफाइलिंग करने के कारण ये नोटिस जारी हुआ है। याचिकाकर्ता के. आर. कोश्ती ने दावा किया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 2019 बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन में हर उम्मीदवार से पूछा जा रहा है कि वह क्या मुसलमान हैं?

बता दें कि इस जनहित याचिका में ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करने के सरकार के निर्णय को भी चुनौती दी गई है और कहा गया है कि राज्य के कई हिस्सों में इंटरनेट सम्पर्क ठीक नहीं हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस अनंत दवे और जस्टिस वीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने राज्य सरकार, गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से इस विषय पर छह दिसम्बर तक जवाब मांगा है।

 याचिकाकर्ता कोश्ती ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार सभी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स से आधार नंबर मांग रही है।उन्होंने कहा कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आधार कार्ड की जानकारी सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एलपीजी सिलेंडर और इनकम टैक्स रिटर्न में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। 

 

Created On :   29 Nov 2018 9:59 AM GMT

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