ICJ में भारत बोला- कुलभूषण मामले में पाक ने किया वियना संधि का उल्लंघन
- कल पाकिस्तान रखेगा अपना पक्ष
- काउंसलर एक्सेस न मिलने पर भारत पहुंचा था ICJ
- पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने किया था किडनैप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा ईरान से किडनैप किए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आखिरी सुनवाई शुरू हो गई है। चार दिनों तक चलने वाली इस सुनवाई में पहले दिन (सोमवार) भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत की ओर से दीपक मित्तल और सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। भारत ने ICJ में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव निर्दोष हैं, पाकिस्तान उन्हें फंसाकर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है और 13 बार गुजारिश करने के बावजूद भी कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। फिलहाल पहले दिन की सुनवाई खत्म हो गई है। अब 19 फरवरी को ICJ में पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा।
ICJ में भारत का पक्ष
- पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। वियना संधि के आर्टिकल 36 के तहत जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिये था।
- 13 बार गुजारिश करने के बावजूद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया।
- कुलभूषण जाधव निर्दोष हैं, पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है।
- पाकिस्तान ने एक निर्दोष भारतीय के अधिकारों का हनन करके इंटरनैशनल कोर्ट के ऑर्डर का ठीक से पालन नहीं किया है।
The Hague (Netherlands): International Court of Justice (ICJ) starts public hearing in Indian National Kulbhushan Jadhav case pic.twitter.com/UfdZgZ8Qov
— ANI (@ANI) February 18, 2019
बता दें कि ICJ में इस मामले की सुनवाई चार दिन तक चलना है। 18 फरवरी को भारत द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद 19 फरवरी (मंगलवार) को पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। पाकिस्तान के पक्ष का जवाब देने के लिए भारत को 20 फरवरी को फिर मौका मिलेगा। इसके बाद आखिरी बार 21 फरवरी को पाकिस्तान अपनी बात रखेगा।
गौरतलब है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ईरान से अपह्रत किया था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 47 वर्षीय कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस बताते हुए अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत को 25 मार्च 2016 कुलभूषण के पाकिस्तान की जेल में होने की जानकारी मिली थी, तब से भारत जाधव की कांउसल एक्ससेस की लगातार मांग कर रहा है, लेकिन जाधव को जासूस बताकर पाकिस्तान उन्हें काउंसल एक्सेस नहीं देता है।
इसके बाद भारत ने 8 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया था। भारत ने कहा था कि काउंसल एक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। इस संधि के तहत गिरफ्तार किए गए एक-दूसरे के देशों के नागरिकों को काउंसलर एक्सेस देना जरूरी है। आईसीजे ने 18 मई 2017 को कुसभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई पूरी न होने तक पाकिस्तान जाधव को फांसी न दे। इसके बाद 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण जाधव की मां और बहन को मिलने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा लिया गया था।
Created On :   18 Feb 2019 3:35 AM GMT