किसानों को नहीं दिया खाद , कृषि केन्द्रों के लाइसेंस रद्द

Licensing Officer Anil Ingale has suspended the license of krishi kendra
किसानों को नहीं दिया खाद , कृषि केन्द्रों के लाइसेंस रद्द
किसानों को नहीं दिया खाद , कृषि केन्द्रों के लाइसेंस रद्द

डिजिटल डेस्क, दर्यापुर(अमरावती)। अनुदानित रासायनिक खाद की बिक्री ई-पॉस मशीन के जरिए किसानों को नहीं करने पर जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी तथा लाइसेंस अधिकारी अनिल इंगले ने  दर्यापुर के माउली कृषि केंद्र, प्रदीप कृषि केंद्र और हरियाली कृषि केंद्र के लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। जिससे कृषि केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि अनुदानित रासायनिक खाद की बिक्री बीते वर्ष से केंद्र सरकार के आदेश पर ई-पॉस मशीन के जरिए आरंभ की गयी। जिसके तहत दर्यापुर तहसील के कुल 74 चिल्लर खाद विक्रेताओं के ई-पॉस मशीनें दी गयी थी। योजना में विक्रेता व्दारा किसानों का आधार नंबर व थम्ब लेकर अनुदानित रासायनिक खाद कृषि अधिकारियों की टीम ने रासायनिक खाद विक्रेता कृषि केंद्रों की जांच-पड़ताल आरंभ की। तब रासायनिक खाद निरीक्षक उध्दव भायेकर की टीम को तहसील क्षेत्र में तीन विक्रेताओं व्दारा ई-पॉस मशीन का उपयोग न करते हुए ऑफलाइन पद्धति से रासायनिक खाद की बिक्री करने व (ओ) फार्म लाइसेंस में न शामिल करते हुए बिक्री करते पाए गए। जिसके बाद संबंधित राशन विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करायी। शिकायत पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए जिला लाइसेंस अधिकारी अनिल इंगले ने रासायनिक खाद नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 8 (1) का उल्लंघन करने के मामले में तीनों कृषि केंद्रों का लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर दिया। सुनवाई के दौरान कृषि विकास अधिकारी कुर्बान तड़वी, डी.बी. पवार, रविकांत उईके, उद्धव भायेकर मौजूद थे।

नहीं किया ईपॉस मशीन का उपयोग
दर्यापुर शहर में कृषि केंद्र संचालकों द्वारा ईपॉस मशीन के माध्यम से किसानों को रासायनियक खाद बेचे नहीं जाने की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर तीन कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की गई और 6-6  महीने के लिए उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। आगे भी जिले के कृषि केंद्र जांच पडताल पर ईपॉस मशीन का उपयोग नहीं करनेवाले कृषि केंद्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
अनिल इंगले, जिला कृषि अधिकारी, अमरावती
 

Created On :   5 Dec 2018 10:31 AM GMT

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