मनी लॉन्ड्रिंग केस : मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन को हिरासत में लेने का आदेश

Maldives ex-president taken into custody over laundering charge
मनी लॉन्ड्रिंग केस : मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन को हिरासत में लेने का आदेश
मनी लॉन्ड्रिंग केस : मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन को हिरासत में लेने का आदेश
हाईलाइट
  • क्रिमिनल कोर्ट ने सोमवार को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम को हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
  • पिछले हफ्ते मालदीव के टॉप प्रॉसिक्यूटर ने यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी माना था।
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के अंत तक यामीन को हिरासत में रहना होगा।

डिजिटल डेस्क, माले। क्रिमिनल कोर्ट ने सोमवार को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के अंत तक यामीन को हिरासत में रहना होगा। बता दें कि पिछले हफ्ते मालदीव के टॉप प्रॉसिक्यूटर ने यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी माना था जिसके बाद सोमवार को राजधानी माले की क्रिमिनल कोर्ट में यामीन पेश हुए।

सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट से यामीन को हिरासत में लेने को कहा ताकि सबूतों को प्रभावित न किया जा सके। जज ने प्रॉसिक्यूशन की बात मानते हुए पूर्व राष्ट्रपति को हिरासत में रखने की मंजूरी दे दी। इससे पहले कोर्ट ने यामीन के स्थानीय बैंक खाते को भी फ्रीज करने का आदेश दिया था। इस खाते में करीब 6.5 मिलियन यूएस डॉलर की रकम रखी हुई है। यामीन के अलावा, उनके शीर्ष सहयोगी और पूर्व कानूनी मामलों के मंत्री ऐशथ अज़ीमा शकूर को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यामीन के सहायक के रूप में आरोपित किया गया है।

मालदीव मीडिया और पीआर कॉरपोरेशन (MMPRC) घोटाले में बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट से पता चला है कि स्टेट टूरिज्म प्रमोशन कंपनी के माध्यम से 79 मिलियन डॉलर से अधिक का गबन किया गया था। MMPRC से प्राप्त धन को SOD प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी के माध्यम से वितरित किया गया था। घोटाले के उजागर होने के कुछ समय बाद, मालदीव इस्लामिक बैंक (MIB) में यामीन के निजी खाते में SOF ने एक मिलियन डॉलर जमा किए।

 

Created On :   18 Feb 2019 12:31 PM GMT

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