सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- गिराया जा चुका है नीरव मोदी का अवैध बंगला

Nirav Modis illegal bungalow collapsed, information given to High Court
सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- गिराया जा चुका है नीरव मोदी का अवैध बंगला
सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- गिराया जा चुका है नीरव मोदी का अवैध बंगला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में आरोपी नीरव मोदी के अलीबाग में समुद्र के किनारे बने बंगले के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है। इसके अलावा अन्य अवैध बगलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरु की गई है जिसके तहत 58 बंगलों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही जिन बंगला मालिकों ने कोर्ट से स्टे हासिल किया है, उसे हटाने की मांग को लेकर सीविल कोर्ट में आवेदन दायर किया गया। 

हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने दी जानकारी

नोटिस में हमने अवैध बंगला बनाने वालों को सात दिन के भीतर अवैध निर्माण को हटाने का समय दिया है। गुरुवार को सरकारी वकील प्रिय भूषण काकडे ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व जस्टिस एमएस कर्णिक की बेंच के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र धवले  की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई तल रही है। याचिका में धवले ने अलीबाग के समुद्र के किनारे बने अवैध बंगलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बेंच ने सरकार से अवैध बंगलों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था।

सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित

इसके तहत सरकारी वकील श्री काकडे ने बेंच को उपरोक्त जानकारी दी। काकडे की दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि नीरव मोदी के बंगले के अलावा दूसरे बंगलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. इसकी जानकारी हमे अगली सुनवाई के दौरान दी जाए। वहीं कोस्टल रेग्युलेशन जोन की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता शर्मीला देशमुख ने कहा कि हमने नियमों का उल्लंघन करनेवाले अवैध बंगलों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने याचिका पर सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 

Created On :   6 Dec 2018 1:43 PM GMT

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