VVPAT उपकरण को खामी रहित बनाने की मांग पर चुनाव आयोग को जारी नोटिस

Notice issued to EC on demand to make VVPAT more transparent
VVPAT उपकरण को खामी रहित बनाने की मांग पर चुनाव आयोग को जारी नोटिस
VVPAT उपकरण को खामी रहित बनाने की मांग पर चुनाव आयोग को जारी नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने वैरीफाइएबल पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपैट) उपकरण को अधिक पारदर्शी व खामीरहित बनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। महानगर निवासी प्रशांत यादव ने इस विषय पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि वीवीपैट मशीन प्रमाणिक नहीं है क्योंकि इसमें साफ्टवेयर अपलोड करते समय व चुनावी चिन्ह अपलोड करते समय छेडछाड़ होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

याचिका में दावा किया गया है कि मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने जो क्रम तय किया है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। चुनावी क्रम वीवीपैट की प्रमाणिकता पर सवाल उठाता है। 

याचिकाकर्ता के वकील शेखर जगताप ने चीफ जस्टिस नरेश पाटील की बेंच के सामने कहा कि मेरे मुवक्किल ने केंद्रीय चुनाव आयोग को कई बार वीवीपैट से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। इस दलील को सुनने के बाद बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। और याचिकाकर्ता के वकील को अगली सुनवाई के दौरान अपने सुझाव कोर्ट में पेश करने को कहा। वीवीपैट मशीन से मतदान के बाद एक पर्ची निकलती है जो मतदाता को यह बताती है कि उसने किसे अपना मत दिया है। जिससे मतदान का सत्यापन होता है। 
 

Created On :   2 Feb 2019 10:27 AM GMT

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