सतना : जुड़वा भाईयों को रिहा करने मांग रहे थे 10 लाख की फिरौती, पुलिस ने पहुंचा दिया जेल

Satna : Accused of kidnapping twins has been sent to Central Jail
सतना : जुड़वा भाईयों को रिहा करने मांग रहे थे 10 लाख की फिरौती, पुलिस ने पहुंचा दिया जेल
सतना : जुड़वा भाईयों को रिहा करने मांग रहे थे 10 लाख की फिरौती, पुलिस ने पहुंचा दिया जेल

डिजिटल डेस्क, सतना। चित्रकूट से अपहरण हुए 6 साल के जुड़वा भाईयों प्रियांश और श्रेयांश रावत की रिहाई के एवज में परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांगने के 2 आरोपी  विनोद मिश्रा और भोला गुप्ता को चित्रकूट स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने 6 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित निगम ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए माना कि अपराध दुस्साहसपूर्ण और गंभीर है। आरोपियों को जमानत देने से पुलिस की जांच भी प्रभावित हो सकती है। शासन की ओर से एडीपीओ पुरुषोत्तम मिश्रा ने भी जमानत का विरोध किया।

वसूली के लिए सीधी से आए थे सतना
उल्लेखनीय है कि चित्रकूट के तेल कारोबारी बृजेश रावत के 6 साल के जुड़वा बच्चों प्रियांश और श्रेयांश को 12 फरवरी को स्कूल बस से 2 नकाबपोश बदमाशों ने गन प्वाइंट पर दिन दहाड़े अपहरण कर लिया था। एमपी और यूपी पुलिस के ज्वाइंट आपरेशन के बाद भी अभी तक अपह्रत बच्चों और अपहरणकर्ताओं का सुराग नहीं है। इसी बीच 19 फरवरी को सुबह साढ़े 10 बजे बच्चों के चाचा प्रेमलाल रावत के मोबाइल पर इस आशय का कॉल आया कि अगर उन्हें 10 लाख रुपए दे दिए जाएं तो अपह्रत बच्चों की सकुशल रिहाई हो सकती है। फोन करने वाले ने उन्हें सतना में मिलने की सलाह भी दी।

ऐसे चढ़े हत्थे
पुलिस के मुताबिक तय समय के मुताबिक प्रेमलाल अपने बड़े भाई के साथ सतना आए। यहीं उनकी मुलाकात विनोद मिश्रा पिता राजेन्द्र प्रसाद निवासी चोरगढ़ी (सीधी) और उसके साथी भोला गुप्ता पिता छेदीलाल निवासी रामपुर नैकिन (सीधी) से हुई। दोनों कार से आए थे। आरोपियों ने जब बच्चों के चाचा से पैसों की मांग की तो उन्होंने बताया कि उनके पास मौजूदा समय में महज 3600 रुपए हैं। आरोपियों ने ये रुपए ले लिए और कार से भागने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि अन्य लोगों की मदद से प्रेमलाल और उनके भाई ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और अपने साथ चित्रकूट ले गए। चित्रकूट में इन आरोपियों को नयागांव पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी विनोद मिश्रा और भोला गुप्ता के खिलाफ नयागांव थाने में आईपीसी के सेक्सन 386/ 34 के तहत अपराध कायम किया गया है।

Created On :   20 Feb 2019 5:03 PM GMT

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