आम्रपाली के तीनों डायरेक्टरों के खिलाफ SC ने जारी किया अवमानना का नोटिस

SC issues contempt notice against 3 Amrapali group directors
आम्रपाली के तीनों डायरेक्टरों के खिलाफ SC ने जारी किया अवमानना का नोटिस
आम्रपाली के तीनों डायरेक्टरों के खिलाफ SC ने जारी किया अवमानना का नोटिस
हाईलाइट
  • SC ने तीनों डायरेक्टर अनिल शर्मा
  • शिव प्रिया और अजय कुमार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया।
  • आम्रपाली ग्रुप पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है।
  • तीनों डायरेक्टरों को पुलिस लॉकअप की जगह नोएडा के होटल पार्क एसेंट में 15 दिनों तक रखने के लिए कहा गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम्रपाली ग्रुप पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा  है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया। जस्टिस यूयू ललित और डीवाय चंद्रचूड़ की बैंच ने आम्रपाली के तीनों डायरेक्टरों को नोएडा सेक्टर 62 के SHO के सामने शुक्रवार को 8 बजे से पहले उपस्थित होने को कहा है।

कोर्ट ने पुलिस को तीनों डायरेक्टरों को सील की गई संपत्ति पर ले जाने के लिए भी निर्देशित किया है जहां पर ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेज होने की बात कही गई है। इसके अलावा कोर्ट ने नोएडा SSP को तीनों डायरेक्टरों को पुलिस लॉकअप की जगह नोएडा के होटल पार्क एसेंट में 15 दिनों तक रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्टरों के सेल फोन भी सीज करने के लिए भी निर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा कि हिरासत के दौरान डायरेक्टर पुलिस सर्विलेंस में रहेंगे।

यह भी कहा गया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अमरापाली ग्रुप की सील संपत्ति को अगले 15 दिनों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जाएगा ताकि दस्तावेजों की सूची बनाई जा सके। बेंच ने फॉरेंसिक ऑडिटर रवि भाटिया और पवन कुमार अग्रवाल से 10 हफ्तों में अम्रपाली ग्रुप की सभी 46 कंपनियों की बैलेंस शीट का ऑडिट पूरा करने के लिए कहा है।

इससे पहले, ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, राजगीर और बिहार के बक्सर की 9 संपत्तियों को कोर्ट के ऑर्डर के बाद सील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इन संपत्तियों को सील करने का ऑर्डर दिया था। दरअसल पुलिस हिरासत में तीनों डायरेक्टरों ने बताया था कि 46 कंपनियों के दस्तावेज यहां पर रखे हैं। तीन डायरेक्टरों ने अदालत में एक आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि वह कोर्ट को सभी दस्तावेज सौंपना चाहते थे लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि किस प्रॉपर्टी को सील करना है।

बता दें कि आम्रपाली ग्रुप पर रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं करने और खरीददारों को फ्लेट नहीं देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अख्तियार करते हुए आम्रपाली समूह के 3 डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार को हिरासत में लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वे फॉरेंसिक ऑडिट के पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा देते हैं तब तक उन्हें हिरासत में रखा जाए। 

Created On :   11 Oct 2018 2:49 PM GMT

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