युवती से दुराचार के आरोपी को सात वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगाया

Seven years imprisonment and 1000 fine for the accused of rape
युवती से दुराचार के आरोपी को सात वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगाया
युवती से दुराचार के आरोपी को सात वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगाया

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। 21 वर्षीय युवती के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सात वर्ष की कठोर सजा सुनायी है। यह फैसला न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने सुनया है। इसे साथ जुर्माना भी लगाया है।

यह था पूरा मामला
इस संबंध में एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 21 साल की फरियादिया ने बमीठा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जुलाई 2015 को वह अपने घर पर अकेली थी। सुबह करीब 9 बजे दर्शन रैकवार निवासी टटम उसके घर के अंदर आ गया। दर्शन ने उससे कहा वह उसके साथ चले वह उससे शादी करना चाहता है। जब उसने मना किया तब दर्शन ने कट्टा उस पर अड़ा दिया और उसे पकड़कर कमरे में ले गए। उसी दौरान फरियादी का पिता आ गया। जिसे देखकर दर्शन ने कमरे का अंदर से ताला बंद कर दिया और बोला यदि उसके साथ शादी नहीं करोगी तो पहले वह लड़की को फिर खुद को गोली मार देगा। हल्ला होने पर गांव को लोग मौके पर आ गए। मौजूद लोगों ने फरियादिया को बड़ी मुश्किल से दर्शन के चंगुल से छुड़ाया। दर्शन कट्टा दिखाता हुआ मौके से भाग निकला। इस घटना के पहले आरोपी ने फरियादी के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपी दर्शन को गिरफ्तार किया और मामला कोर्ट में पेश किया।

न्यायालय ने यह सुनाया फैसला
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने आरोपी दर्शन को आईपीसी की धारा 376(1) में सात साल की कठोर कैद तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 450 में पांच साल की कठोर कैद एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 452, 506 बी में तीन-तीन साल की कठोर कैद एक-एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 342 में 6 माह की कठोर कैद एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 में तीन साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

Created On :   19 Jan 2019 12:50 PM GMT

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