ताउम्र जेल में रहेगा बलात्कारी, विशेष न्यायालय ने दिया फैसला

Special court gave lifetime imprisonment for the rapist of 5 year old girl
ताउम्र जेल में रहेगा बलात्कारी, विशेष न्यायालय ने दिया फैसला
ताउम्र जेल में रहेगा बलात्कारी, विशेष न्यायालय ने दिया फैसला

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। 5 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने जीवनकाल तक जेल की सजा सुनाई है। बालाघाट न्यायालय में विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकर की अदालत ने लांजी थाना अंतर्गत 5 वर्षीय मासूम से दुराचार मामले में पॉस्को एक्ट के आरोपी गजेन्द्र रिसीम को शेष जीवन जेल में रहने का फैसला दिया है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी खुशीलाल वर्मा एवं अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया ने पैरवी की थी।

यह था पूरा मामला
मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 2 जुलाई 2017 को सुबह लगभग 11.30 बजे पीड़िता मासूम का पड़ोसी गजेन्द्र रिसीम उसके घर पहुंचा। इस दौरान पीड़िता के पिता खेत गए हुए थे। जबकि मां घर का काम कर रही थी। पीड़िता पड़ोसी को चाचा कहकर बुलाती थी, जिसके साथ वह कमरे में खेल रही थी। बेटी को पड़ोसी के साथ खेलते हुए छोड़कर मां घर का कचरा फेंकने गई, जहां से जब वह थोड़ी देर बाद घर लौटी तो देखा कि बेटी रो रही थी। जिसके शरीर के नीचे कपड़े में खून लगा था। पूछने पर बच्ची ने बताया कि उसके साथ गजेन्द्र चाचा ने गंदा काम किया है और उसे दर्द हो रहा है।

परिवार के बयान पर दर्ज हुआ था मामला
जिसके बाद पीड़िता को लेकर मां और उसके पिता लांजी थाना पहुंचे। जहां अभिभावकों के साथ पहुंची पीड़िता के बयान के आधार पर लांजी पुलिस ने आरोपी गजेन्द्र रिसीम के खिलाफ धारा 376, 450 और 3/4 एवं 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया था। जिस मामले में संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसमें साक्षियों के कथन, आरोपी की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित होने पर बालाघाट न्यायालय के पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी गजेन्द्र रिसीम को दोषी पाते हुए धारा 376 (2) (झ) एवं पॉस्को एक्ट की कार्रवाई करते हुए सजा सुनायी है।

Created On :   1 Feb 2019 2:50 PM GMT

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