मानहानि मामला: दिल्ली की जेल में बंद आप नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, लखनऊ की अदालत ने मानहानि के एक मामले में लगाया जुर्माना

दिल्ली की जेल में बंद आप नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, लखनऊ की अदालत ने मानहानि के एक मामले में लगाया जुर्माना
  • आबकारी नीति मामले में जेल में बंद सांसद संजय सिंह
  • दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश
  • पूर्व जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मानहानि वाद का मामला

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने बुधवार को आप नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में जुर्माना देने का आदेश दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ की एक अदालत से मिले आदेश को दिल्ली की जेल में बंद संजय सिंह के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। संजय सिंह पर कोर्ट ने एक लाख रूपए का हर्जाना देने को कहा है। आप नेता सिंह इस राशि को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को देंगे।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कमला कांत गुप्ता ने अपने आदेश में आप सांसद को दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद राशि पर छह प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा।

आपको बता दें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने दो साल पहले झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दर्ज किया था। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। वे अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक ज़िम्मेदार नेता हैं और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है।

अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में फिलहाल जेल में बंद संजय सिंह को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की। अदालत ने ये फैसला पूर्व जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा दाखिल मानहानि वाद में सुनाया। जुर्माने के साथ अदालत ने आदेश दिया है कि भाजपा नेता डॉ महेन्द्र सिंह के विरुद्ध टिप्पणियों को तत्काल सभी सोशल मीडिया अकाउंट से हटाया जाए।

Created On :   3 Jan 2024 11:01 AM GMT

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