तेलंगाना सीएम को समन: क्या रेवंता रेड्डी को गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस, जानिए सीएम को अरेस्ट करने के नियम, दूसरे प्रदेश की पुलिस के लिए क्या हैं नियम?

क्या रेवंता रेड्डी को गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस, जानिए सीएम को अरेस्ट करने के नियम, दूसरे प्रदेश की पुलिस के लिए क्या हैं नियम?
  • दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंता रेड्डी को जारी किया समन
  • सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शेयर किया था एडिटिड वीडियो
  • जानिए सीएम को गिरफ्तार करने के नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अमित शाह के फेक वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी को समन भेजा है। अब तक आपने सुना कि दिल्ली के सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने ही गिरफ्तार किया। लेकिन किसी एक प्रदेश के सीएम को दूसरे प्रदेश की पुलिस समन भेजे या तलब करें। दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया है। यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या कानून इसे करने की मंजूरी देता है। इसके अलावा अगर तेलंगाना के सीएम इस समन का जवाब नहीं देते हैं तो क्या दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है?

ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है जो किसी भी प्रदेश में जाकर कार्रवाई कर सकती है। क्या किसी प्रदेश की पुलिस को ये अधिकार मिले हैं कि दूसरे प्रदेश में जाकर वो कोई कार्रवाई को अंजाम दे। खासतौर पर तब जब वो शख्स एक प्रदेश का मुखिया हो। आइए तफ्सील से जानते हैं आखिर एक सीएम की गिरफ्तारी के नियम क्या हैं

मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के नियम

1. देश के किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी और पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उनकी गिरफ्तारी विशेष नियम और कानून के आधार पर की जाती है। आमतौर पर भारतीय आचार दंड संहिता के अंतर्गत किसी आरोपी का दोष सिद्ध होने के बाद ही उसे सिविल और क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि, जब बात मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की आती है तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। इस लेकर एक अलग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में प्रावधान बनाया गया है। ऐसे में केवल विशेष मामलों के तहत ही सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है।

2. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के लिए 135 अलग प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत सीएम की गिरफ्तारी पर छूट दी गई है। लेकिन, यह छूट केवल सिविल मामलों में ही दी गई है।

3. क्रिमिनल मामलों में ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की जा सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

4. मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के लिए धारा 135 के तहत दिन का नियम होता है। हालांकि, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री सदन से भी नहीं की जा सकती है।

अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के नियम

किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अन्य राज्य की पुलिस नियमों के तहत गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले एक राज्य की पुलिस अन्य राज्य को इसकी जानकारी देती है। इसके साथ ही उस राज्य की पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। यदि पुलिस मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के निर्देश नहीं देती है। तो अन्य राज्य की पुलिस वहां के मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के मामले में कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके बाद ही उस राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संभव हो पाती है।

Created On :   29 April 2024 5:18 PM GMT

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