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महाराष्ट्र: सोशल मीडिया में फर्जी खबरें रोकना जरुरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सोशल मीडिया में फर्जी खबरें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को न्यायसंगत ठहराया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि सरकार जन सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिए तर्कसंगत पाबंदी लगा सकती है। पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने आदेश जारी कर सोशल मीडिया में फर्जी खबरें फैलानेवालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की बात कही थी। सरकार के परिपत्र के अनुसार फर्जी खबरों के मामले में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार माना जाएगा।
पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी किए गए इस आदेश के खिलाफ मुंबई निवासी शेषनाथ मिश्रा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में पुलिस के आदेश को नागरिकों को संविधान से मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने पुलिस के आदेश को न्यायसंगत ठहराया और कहा कि जनसुरक्षा के लिए सरकार तर्कसंगत पाबंदी लगा सकती है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा और मामले की सुनवाई 8 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   6 Jun 2020 11:07 AM GMT